अदालत ने राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव व अन्य को दी जमानत

राष्ट्रीय            Aug 31, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2006 के आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेके से जुड़े मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव व अन्य को जमानत दे दी। यह मामला रांची व पुरी में दो आईआरटीसीसी के होटलों के ठेकों को एक निजी कंपनी को देने में कथित तौर पर की गई अनियमितता से जुड़ा है, जिसमें निजी कंपनी पटना के एक प्रमुख जगह पर तीन एकड़ का वाणिज्यिक भूखंड रिश्वत के तौर पर देने में संलिप्त रहा।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने रांची जेल के अधिकारियों से लालू प्रसाद को उनकी अदालत के समक्ष 8 अक्टूबर को पेश करने के लिए कहा है।

चारा घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख रांची जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है।

अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक-एक लाख के निजी बांड व इतनी ही राशि का मुचलका भरने का निर्देश देते हुए जमानत दे दी।

राबड़ी व तेजस्वी अपने खिलाफ जारी समन पर अमल करते हुए अदालत में हाजिर हुए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अप्रैल में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के होटलों के रखरखाव के ठेके के मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

इस आरोपोत्र में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी वे बेटे, पूर्व आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पी.के.गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशकों विनय व विजय कोचर, व राजद सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम हैं।



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