IFMIS का नया कमाल:बीमार पत्‍नी का मेडिकल क्‍लेम लेना है तो खुद बीमार पड़ो

राष्ट्रीय            Jun 04, 2019


मल्हार मीडिया भोपाल।

इएसएस (एम्‍पलाइज सेल्‍फ सर्विस) में परिवार के सदस्‍यों का विवरण दर्ज नहीं होने से आ रही परेशानी

इएसएस में परिवार के सदस्‍यों का विवरण एवं नामित का विवरण दर्ज कराने की मांग

मध्‍यप्रदेश के शासकीय सेवकों को अपनी पत्‍नी अथवा आश्रित सदस्‍यों के बिमार पडने पर उनका चिकित्‍सा प्रति‍पूर्ति यदि शासन से लेना है तो उसे खुद बीमार पडना पडेगा तभी उसके चिकित्‍सा पूतिपूर्ति के देयक स्‍वीकार होंगे ऐसा कारनाम वित्‍त विभाग द्वारा अपनाई गई एकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत टाटा कंसलटेंसी द्वारा तैयार आईएफएमआईएस ऐप्‍लीकेसन के कारण हो रहा है।

एक अप्रेल के बाद शासकीय सेवकों के चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति देयक आन लाइन लिये जा रहे हैं। इसके लिये शासकीय सेवकों को आईएफएमआईएस ऐप्‍लीकेसन खोल कर एस.इ.एस. (एम्‍पलाइज सेल्‍फ सर्विस) में जाकर चिकित्‍सा प्रतिपूति देयक की प्रविष्‍टी करनी होगी।

जब चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति वाला भाग खोल कर शासकीय सेवक प्रविष्‍टी करते हैं तो मरीज के विवरण कालम में मरीज का नाम एवं शासकीय सेवक से संबंध एवं मरीज कहां पर बीमार हुआ संबंधी विवरण भरना होता है। पर जैसे ही शासकीय सेवक मरीज का नाम भरने के लिये प्रविष्‍टी करता है प्रविष्‍टी नहीं होती है।

तब उसे सिलेक्‍ट आपशन पर जाना होता है और self पर प्रविष्‍टी करनी होती है तभी देयक स्‍वीकार होता है। इस प्रकार शासकीय सेवकों को अपनी पत्‍नी अथवा आश्रित सदस्‍यों के बिमार पडने पर खुद को बीमार दिखाना होगा ओर self दर्ज करना होगा।

ऐसा इसलिये हो रहा है कि अनेक विभागों ने एम्‍पलाइज सेल्‍फ सर्विस वाले भाग में परिवार का विवरण एवं नामित सदस्‍य का विवरण दर्ज नही किया है।

मध्‍यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्‍मीनारायण शर्मा ने सचिव, वित्‍त विभाग को ज्ञापन प्रेषित कर अनुरोध किया हे कि सभी विभागध्‍यक्षों को परिपत्र जारी कर समय सीमा में शासकीय सेवकों के परिवार का विवरण एवं नामित सदस्‍यों की जानकारी की प्रविष्‍टी कराये जाने के निर्देश जारी किये जायें ।

 



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