काले हिरन के शिकार मामले में सलमान को 5 साल जेल, अन्य बरी

पेज-थ्री            Apr 05, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरन के शिकार मामले में गुरुवार को यहां एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह चार अन्य आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम हैं।

52 वर्षीय सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया। घटना बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी।

अभिनेता को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया है। अगर सजा तीन साल जेल से कम की होती तो सलमान इसी अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते थे। लेकिन, उन्हें अब जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।

अभिनेता के पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील हस्तिमल सारस्वत कर रहे थे। सलमान को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने सुनाया। इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं।

मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

जीव रक्षा बिशनोई सभा ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बिशनोई ने कहा कि इन्हें बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।



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