मप्र - रेरा में परियोजनाओं का पंजीयन 30 अप्रैल तक

राज्य            Jan 10, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मध्य प्रदेश में पंजीयन नहीं कराने वाले निर्माण परियोजनाओं के संचालकों को पंजीयन कराने के लिए म़.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अंतिम अवसर देते हुए विलंब शुल्क सहित पंजीयन की तारीख 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। रेरा के अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने बुधवार को यहां कहा कि निर्धारित समयावधि में पंजीकृत नहीं हो पाईं प्रचलित परियोजनाओं को पंजीयन के दायरे में लाने के लिए अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया गया है। अब प्रचलित परियोजनाओं के विलम्ब शुल्क के साथ प्राधिकरण में 30 अप्रैल, 2018 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष डिसा ने बताया कि भू-सम्पदा क्षेत्र की विभिन्न प्रचलित परियोजनाओं को प्राधिकरण में वर्तमान में पंजीयन कराने के लिए आवासीय परियोजनाओं के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 30 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। इसी प्रकार, गैर-आवासीय परियोजनाओं के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क 20 रुपये प्रति वर्गमीटर के अतिरिक्त 60 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से विलम्ब शुल्क के भुगतान किए जाने पर पंजीयन के लिए आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे।

डिसा ने आगे कहा है कि 30 अप्रैल, 2018 के बाद भी यदि कोई अपंजीकृत प्रचलित परियोजना प्राधिकरण के संज्ञान में आती है तो अधिनियम की धारा-59 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



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