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उबेर रेप केस में चालक शिवकुमार को उम्रकैद

वामा            Nov 03, 2015


मल्हार मीडिया ब्यूरो राजधानी दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने मंगलवार को कैब मुहैया कराने वाली अमेरिकी कंपनी उबेर के चालक शिव कुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बीते 20 अक्तूबर को यादव को गुड़गांव की एक वित्त कंपनी में काम करने वाली लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी ठहराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस मामले में सजा की अवधि को लेकर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने जहां दोषी को अधिकतम सजा दिये जाने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने गत माह यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/2 (एम), 366, 506 और 323 के तहत दोषी ठहराया था। इन धाराओं के तहत किसी महिला को दुष्कर्म के दौरान गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने और उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के इरादे से जबरन अगवा करने, आपराधिक रूप से डराने और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने को गंभीर अपराध माना गया है। अदालत ने पीड़िता के बयान, फॉरेंसिक, चिकित्सा, डीएनए रिपोर्ट के अलावा 28 गवाहों के बायानों पर भरोसा करके आरोपी को दोषी ठहराया था। गुड़गांव की वित्त कंपनी में काम करने वाली लड़की 5 दिसंबर, 2014 को पश्चिमी दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर जाने के लिए एप के जरिए उबेर का कैब बुक कराया था। जब वह घर जा रही थी इसी दौरान कैब चालक शिव कुमार ने न सिर्फ जबरन उससे दुष्कर्म किया बल्कि उसकी पिटाई भी की और घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने घटना के दो दिन बाद यानी 7 दिसंबर को ही दोषी शिव कुमार को उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया गया था।


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