गैंगेरेप के आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

वामा            Mar 09, 2016


मल्हार मीडिया। मध्यप्रदेश के दमोह जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो डीडी द्विवेदी ने नाबालिग से गैंगरेप के दो आरोपियों को सजा सुनाई है। जिले के पटेरा थानांतर्गत रमगढ़ा व पालार्जुनी गांव निवासी दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास व 20-20-हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीपीओ लखन सिंह भवेदी ने बताया कि पटेरा थाना के एक गांव में 17 साल की एक नाबालिग से कमरे में बंद कर आरोपी राजेश पिता धुन्ना पटैल (30), निवासी रमगढ़ा व गोविंद पटैल पिता कोमल पटैल (29) निवासी पालार्जुनी ने 29 अपे्रल 2014 को 17 साल की एक नाबालिग से घर में घुसकर दुराचार किया था। इनके खिलाफ धारा 376-डी दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास व 20-20-हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


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