ट्रांसजेंडर के हक में पाक में फतवा:किन्नरों का निकाह जायज,मजाक उड़ाना हराम

वामा            Jun 27, 2016


मल्हार मीडिया डेस्क। पाकिस्तान पंजाब की राजधानी लाहौर के 50 से अधिक मुफ़्तियों ने फतवा दिया है कि किन्नरों का निकाह इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ वैध है। यह फतवा संगठन इत्तेहाद-ए-उम्मत पाकिस्तान की अपील पर जारी किया गया है। संगठन के प्रमुख ज़िया उल हक़ नक्शबंदी के मुताबिक़ 50 से अधिक मुफ़्तियों ने फतवा दिया है कि 'ऐसे किन्नर जिनमें शारीरिक रूप से पुरुषों के अंग हैं, उनका ऐसे खोजे से निकाह जायज़ है जिसमें स्त्री के अंग मौजूद हों।' हालांकि इस फतवे में यह भी कहा गया है कि दोनों लिंग की निशानी रखने वाले ट्रांसजेंडर किसी से शादी नहीं कर सकते। मुफ़्तियों ने फतवे के माध्यम से सरकार से अपील की है कि किन्नरों के अधिकार का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि यह सरकार की ज़िम्मेदारी है। फतवे में कहा गया कि किन्नरों के अधिकार के लिए उलेमाओं की निगरानी में क़ानून बनाया जाए। फतवे में मांग की गई है कि इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ किन्नरों का जायजाद में हिस्सा है।उन्होंने सिफ़ारिश की है कि ऐसे माता-पिता के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो किन्नर बच्चों को संपत्ति से बेदखल करते हैं।इन धर्मगुरूओं ने कहा कि जो मां-बाप अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को संपत्ति से महरूम करते हैं वे खुदा के खौफ को दावत देते हैं। मुफ़्तियों ने ट्रांससेक्सुअल का मजाक उड़ाने और उन पर व्यंग्य करने पर इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ पांबदी लगाई है। मौलवियों ने सरकार से आहवान किया कि ऐसे मां-बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस फतवे में ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक स्तर पर सम्मान दिए जाने की भी पैरवी की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को अपमानित करना और उनका मजाक बनाना हराम है। धर्मगुरूओं ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों की मौत होने पर उनकी अंत्येष्टि से जुड़ी उन्हीं रस्मों की अदायगी होगी, जो दूसरे मुस्लिम पुरुष या महिला की मौत पर होती है।


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