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पीडिता मुकरी तो अदालत ने कहा, क्यों न बरी हुये व्यक्ति को बलात्कार पीढित माना जाये

वामा            Jun 02, 2015


मल्हार मीडिया ब्यूरो एक व्यक्ति पर एक महिला ने पहले तो बलात्कार का आरोप लगाया और फिर अदालत में बयान दे दिया कि वह आरोपी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही है। इस दौरान आरोपी जेल में एक लंबी सजा काट चुका था। इस पर अदालत ने कहा कि क्यों न बलात्कार के आरोप से बरी हुए व्यक्ति को ही बलात्कार पीडित माना जाये। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने यह टिप्पणी हरियाणा निवासी बलात्कार के आरोपी को रिहा करते हुए की। बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला अपनी शिकायत से मुकर गयी और उसने कहा कि अब आरोपी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है। न्यायाधीश ने कहा, आजकल हर जगह जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है कि अदालतें बलात्कार के आरोपियों को दोषी नहीं ठहरा रही हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति या बलात्कार के आरोपी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करते या कोई ठोस सबूत मुहैया नहीं कराते। इस मामले में पीडिता ही मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान काफी समय जेल में बिताने वाले आरोपी को पीडित की इस गवाही के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है कि आरोपी ने उसका बलात्कार नहीं किया था और उसकी सहमति से ही इस व्यक्ति ने शारीरिक संबंध स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे व्यक्ति को ही बलात्कार पीडि़त के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करते हुए लड़की के इस बयान पर गौर किया कि उसने कुछ शुभचिंतकों की गलत सलाह और प्रभाव में आकर पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार 11 मार्च 2015 को महिला ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने शादी का वायदा करके उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस महिला का सात साल पहले तलाक हो चुका था और उसके तीन बच्चे हैं। महिला ने दावा किया था कि वह आरोपी को लंबे समय से जानती थी क्योंकि वह उसके गांव से संबद्ध है।


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