मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में आजीवन कारावास के 182 बंदियों को सशर्त रिहाई दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि 182 बंदियों के अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को भी सजा में छूट दी जा रही है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि दुष्कर्म के प्रकरणों में आरोपियों की सजा में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि जिन बंदियों की सजा के विरुद्ध अपील लंबित है, उनकी रिहाई अपील के निराकरण के बाद ही होगी।
उन्होंने बताया है कि जिन बंदियों को जुर्माने से दण्डित किया गया है, वे 15 अगस्त 2023 तक जुर्माने की राशि जमा कराने पर रिहाई के पात्र होंगे।
मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि ऐसे बंदी, जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा हुई है, उनकी रिहाई नहीं होगी। जिन कैदियों को अन्य प्रकरणों में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भी विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा।
यदि कोई बंदी अन्य राज्य के किसी प्रकरण में दण्डित किया गया है, तो उसे संबंधित राज्य में स्थानांतरित किया जायेगा।
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