मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार के गृह विभाग में हवालदार एवं आरक्षक को सायकल भत्ता के स्थान पर 15 लीटर प्रति माह पेट्रोल देने का प्रस्ताव है।
यह भत्ता 45 साल पहले 8 मार्च 1977 को स्वीकृत किया गया था जिसके तहत 8 रुपये प्रति माह दिये जाते थे। वर्तमान में यह सायकल भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
इसी प्रकार, निरीक्षक एवं उप निरीक्षक को 28 जून 1993 से प्रति माह 230 रुपये वाहन भत्ता दिया जा रहा है।
लेकिन अब तक ये दोनों ही भत्ते पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं तथा इनके स्थान पर निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक के पुलिसकर्मियों को प्रति माह 15 लीटर पैट्रोल भत्ता देने का प्रस्ताव तैयर किया गया है जो लम्बे समय से विचाराधीन है।
गृह विभाग से प्राप्त अधिकृत जानकारी के अनुसार, निरीक्षक से आरक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को 26 जून 2015 से पौष्टिक आहार भत्ता 650 रुपये प्रति माह मिल रहा है।
इसे भी वर्तमान महंगाई की स्थिति देखते हुये बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था परन्तु वित्त विभाग ने इसे स्थगित रखा हुआ है।
इसके अलावा, निरीक्षक से आरक्षक तक विशेष पुलिस भत्ता 18 रुपये प्रति माह है जो 22 सितम्बर 1978 को स्वीकृत हुआ था और तब से अब तक बढ़ाया ही नहीं गया है।
वर्दी धुलाई भत्ता 14 जुलाई 1994 से आरक्षक से हवालदार तक 20 रुपये एवं एवं एएसआई से राजपत्रित अधिकारी तक 30 रुपये प्रति माह मिल रहा है।
लेकिन 6 दिसम्बर 2003 को राजपत्रित अधिकारियों के लिये यह भत्ता 60 रुपये प्रति माह कर दिया गया तथा अब तक यह भत्ता भी किसी भी वर्ग में बढ़ाया नहीं गया है।
इसी प्रकार, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को 29 जून 2011 से उनके मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर जोखित भत्ता दिया जाता है।
परन्तु मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों को 12 नवम्बर 1980 से मात्र 50 रुपये प्रति माह जोखिम भत्ता दिया जा रहा है।
दोनों ही वर्ग में इन भत्तों को अब तक नहीं बढ़ाया गया है।
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