मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने एक महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार ने रतलाम जिले में पदस्थ महिला पुलिस कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है।
इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में बताया कि महिला आरक्षक को बचपन से ही जेंडर आईडेंटिटी डिसऑर्डर है। जिसकी पुष्टि मनोचिकित्सक डॉ. राजीव शर्मा नई दिल्ली के द्वारा की गई।
उन्होंने कांस्टेबल को जेंडर परिवर्तन की सलाह दी। इसके बाद दीपिका ने 2021-22 में जेंडर परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार को शपथ पत्र के साथ आवेदन किया था। इसका पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव शासन को भेजा गया। शासन ने विधि विभाग से अभिमत लेकर महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे दी।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार महिला कांस्टेबल को महिला कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि लिंग परिवर्तन होने के बाद दीपिका कोठोारी को महिला कर्मचारी के रूप में प्राप्त होने वाली सुविधा/लाभ प्राप्त आगे प्राप्त नहीं होंगे।
प्रदेश में शासकीय कर्मचारी के जेंडर परिवर्तन के संबंध में कोई स्पष्ट नियम/ परिपत्र नहीं है। ऐसे में गृह विभाग ने विधि विभाग के अभिमत अनुसार निर्णय लिया। विधि विभाग ने लिंग परिवर्तन अनुमति में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के विरुद्ध आदेश के अनुसार निर्णय लिया गया।
इसमें कहा गया है कि लिंग परिवर्तन कोई वैधानिक बाधा नहीं है एवं प्रशासकीय विभाग इस संदर्भ में विचार कर सकता है कि यदि नौकरी महिला होने के आधार पर मिली है तो लिंग परिवर्तन होने पर महिला के रूप में मिलने वाली समस्त सुविधा व लाभा आगे प्राप्त नहीं होंगे।
Comments