मल्हार मीडिया भोपाल।
जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मध्यप्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मौजूदा लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता की जगह लोकायुक्त का प्रभार संभालेंगे।
जस्टिस गुप्ता का कार्यकाल 17 अक्टूबर को खत्म हो गया था। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तय शासन की व्यवस्था के कारण वे अब तक जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह इसके पहले विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में पदस्थ रहे हैं। जस्टिस सिंह 2018 से 2021 तक प्रमुख सचिव के पद पर रहे हैं। वहीं वे हाई कोर्ट में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने जज के रूप में अपनी पहली सेवा सतना जिले से शुरू की थी।
वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस एन के गुप्ता का कार्यकाल 17 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ था। उन्होंने 18 अक्टूबर 2017 को पदभार संभाला था। इसके बाद उनका कार्यकाल 17 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गया है।
लोकायुक्त अधिनियम में प्रावधान है कि नए लोकायुक्त के नियुक्ति होने तक या कार्यकाल खत्म होने के बाद 1 साल तक लोकायुक्त अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसलिए कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जस्टिस गुप्ता लोकायुक्त के पद पर बने हुए थे।
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की एक समिति से परामर्श करने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उन्हें केवल अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताए गए कारणों से ही पद से हटाया जा सकता है। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1981 की धारा 3 की उपधारा 1 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर राज्यपाल ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति की है। इसके बाद जीएडी ने इसके आदेश जारी किए हैं।
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