मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अब शासकीय दस्तावेजों में लिंग संबंधी जानकरी के कॉलम में वहाँ अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी यानिTransgender का भी उपयोग होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती के पदों में भी Transgender को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के नियम-12 रोजगार में समान अवसर के उप नियम-1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।
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