मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री आरिफ मसूद के समर्थक फारुख राईन उर्फ मिन्नी के खिलाफ कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे केंद्रीय जेल भोपाल में कैद रखने का आदेश दिया है।
फारुख राईन उर्फ मिन्नी पर आरोप है कि उसने आरिफ मसूद के चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला मंत्री देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था।
श्री देवेंद्र ठाकुर ने चुनाव में पार्टी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह का प्रचार किया था। इस हमले में आत्मरक्षा के दौरान देवेंद्र ठाकुर का हाथ कट गया। श्री ठाकुर इस समय अस्पताल में भर्ती हैं।
एक दिन पहले गुरुवार 7 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल आकर हमले में घायल भाजपा पदाधिकारी देवेंद्र ठाकुर से अस्पताल में मुलाकात की थी।
इससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता श्री ठाकुर से मिलने नहीं आया था। श्री विजयवर्गीय के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी श्री ठाकुर से मिलने गए। मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था कि इस प्रकार की आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
श्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद आज दूसरे दिन भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने फारूख राईन उर्फ मिन्नी पिता शाहीन खां, उम्र 29 वर्ष, निवासी - पानी की टंकी के पास मकान क्रमांक- 80, साई बाबा नगर थाना हबीबगंज भोपाल को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) में निरुद्ध किया है।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश दिया है कि फारूख राईन उर्फ मिन्नी पिता शाहीन खां, उम्र 29 वर्ष, निवासी - पानी की टंकी के पास मकान नंबर - 80, साई बाबा नगर, थाना हबीबगंज भोपाल को निरूद्ध किया जाये तथा केन्द्रीय जेल भोपाल में रखा जाये।
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