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बैतूल में बोले CM शिवराज, जनता का राज चलेगा, गड़बड़ करने वाला नहीं बचेगा

मध्यप्रदेश            Dec 02, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नया जमाना आ रहा है।

अब प्रदेश में जनता का राज चलेगा, गड़बड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। कमाने वाला खायेगा और लूटने वाला जेल जायेगा।

मुख्यमंत्री, मंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर जनता के पास जाकर उनका कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में गाँव, पंचायत, वार्ड में शिविर लगा कर जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ और उनके अधिकार प्रदान किये जायेंगे।

श्री चौहान आज बैतूल जिले के ग्राम कुंडबकाजन में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में चिन्हित हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने जनता के कार्यों में गड़बड़ी करने वाले 4 अधिकारियों - बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खनिज अधिकारी और बिजली विभाग के 2 उप यंत्रियों को मंच से ही निलंबित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में हर पंचायत हर वार्ड में शिविर लगाए जाकर शासन की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति-पत्र वितरित किये जा रहे हैं।

ग्रामीणों को उनके गाँव पहुँच कर लाभ दिया जा रहा है। अब उन्हें अपने कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शासकीय योजना में किसी को एक पैसा भी मत देना।

यदि कोई मांगता है, तो सीधे सी.एम. हाउस शिकायत करना। जो भी गड़बड़ी करेगा उसे नौकरी करने लायक नहीं छोडूंगा।

श्री चौहान ने क्षेत्रवासियों की मांग पर ग्राम बकाजन से भोजपुर मार्ग पर पुल निर्माण, भोजपुर-चिचोली मार्ग को चौड़ा करने और ग्राम पाटरैयत में 80 करोड़ की लागत से 132 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन बनाने की घोषणा की।

सीएम शिवराज ने बताया कि ग्राम की वर्तमान वोल्टेज समस्या के निराकरण के लिये ग्राम चिंचोली से भीमपुर तक 22 कि.मी. लम्बी 33 कि.मी. की विद्युत लाइन डाली जा रही है।

इसका कार्य आगामी 15 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विद्युत समस्या संबंधी शिकायत मिलने पर संबंधित दो उप यंत्रियों को मंच से ही निलंबित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य और खनिज से संबंधित शिकायतें भी मुझे मिली हैं। इन शिकायतों के आधार पर बैतूल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खनिज अधिकारी को भी निलंबित किया जाता है।

श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट प्रदेश के 89 जनजाति विकासखण्डों में लागू होगा। यह किसी के खिलाफ नहीं है, सबके हक का है। ग्राम सभा में गैर जनजातीय बंधु भी शामिल होंगे और फैसला लेंगे।

पेसा एक्ट गरीबों की जमीन, जंगल, जल, सुरक्षा के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकार दे रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि पेसा एक्ट के लागू हो जाने के बाद अब हर साल ग्राम की ग्राम सभा में पटवारी और फारेस्ट गार्ड नक्शा, खसरे की नकल, बी-1 की कापी लेकर आयेंगे और ग्रामवासियों को पढ़ कर सुनायेंगे। गड़बड़ी पाई गई तो ग्राम सभा सुधार करेगी।

गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ग्राम सभा में एक तिहाई सदस्य बहनें होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किस सरकारी कार्य, योजना के लिये जमीन देना है, यह ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम की भूमि का बिना ग्राम सभा की अनुमति के भू-अर्जन नहीं किया जा सकेगा।

किसी जनजातीय भाई की जमीन पर कोई व्यक्ति बहला-फुसला कर, शादी के माध्यम से अथवा धर्मांतरण द्वारा कब्जा नहीं कर पायेगा। मैं धर्मांतरण का चक्र मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूँगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव की गिट्टी, पत्थर, रेती आदि की खदानों की नीलामी होनी है या नहीं यह ग्राम सभा तय करेगी।

खदान पहले जनजातीय सोसायटी को, फिर ग्राम की बहन को और फिर पुरूष को प्राथमिकता के आधार पर दी जायेगी।

गाँव के तालाबों का प्रबंधन, उनमें मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि का अधिकार ग्राम सभा का होगा और प्राप्त आमदनी पर ग्रामवासियों का हक होगा। सौ एकड़ तक के सिंचाई तालाब और बाँधों का प्रबंधन ग्राम सभा के पास होगा।

उन्होंने कहा कि अब इमारती लकड़ी की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का 20 प्रतिशत वन समितियों के खाते में जायेगा। हर्र, बहेड़ा, ऑवला, गोंद, करंज आदि वनोपज संग्रह और बेचने का अधिकार ग्राम सभा को होगा।

वह इनके मूल्य भी निर्धारित कर सकेगी। वनोपज की आमदनी भी ग्राम सभा के पास आयेगी। जनजातीय भाइयों को अब तेन्दूपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार होगा।

उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। साथ ही आमदनी भी उनके खाते में जायेगी। आगामी 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा तय कर ले कि वह इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण करेगी अथवा नहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत में एक वर्ष में जो पैसा आता है उससे क्या किया जाये, यह ग्राम सभा तय करेगी। यदि गाँव के मजदूरों को कोई दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उसे ग्राम सभा से इसकी अनुमति लेना होगी।

बाहरी व्यक्ति गाँव में आता है तो उसे भी ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। मनरेगा के कार्यों की मॉनिटरिंग ग्राम सभा करेगी। कार्य का मस्टर रोल भी ग्राम सभा में रखा जायेगा।

श्री चौहान ने कहा कि गाँव में नई दारू दुकान खुले या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। यदि दारू की दुकान, अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल के पास है तो ग्राम सभा उसे बंद करने अथवा दूसरी जगह ले जाने की अनुशंसा कर सकेगी।

ग्राम सभा किसी दिन को ड्राय-डे घोषित करने के लिये कलेक्टर को अनुशंसा कर सकेगी। अवैध शराब का विक्रय सख्ती से रोका जायेगा।

कोई निजी साहूकार, ब्याज देने वाला व्यक्ति लायसेंस लेकर और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर ही ग्रामीणों को ऋण दे सकेगा। अवैध रूप से दिये गये ऋण शून्य हो जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव के छोटे-छोटे झगड़ों के निराकरण के लिये ग्राम शांति एवं विवाद निवारण समिति गठित की जायेगी, जो उनका निपटारा करेगी।

जिन मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, उसकी जानकारी पुलिस द्वारा ग्राम सभा को देना होगी। बाजारों, मेलों, त्योहारों का प्रबंधन ग्राम सभा कर सकेगी।

 आँगनवाड़ी, छात्रावास, स्कूल, आश्रम शालाएँ, अस्पताल के प्रबंधन का अधिकार भी ग्राम सभाओं के पास होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र सहित अनेक योजनाओं में हित लाभ भी वितरित किये।

मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम संभाग के अनेक हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद कर योजनाओं में मिले लाभ की जानकारी भी प्राप्त की।

 



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