मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके तहत वह चयन परीक्षा हेतु फॉर्म भर सकते हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हेतु, अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी थी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 18/9/22, द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई पात्रता/चयन परीक्षा संचालित नही होने के कारण तीन वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। छूट के आधार पर अभ्यर्थी साल 2018 एवम 2023 उच्च माध्यामिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होकर क्वालीफाई घोषित हुए। उल्लखेनीय है की पूर्व में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा (PEBMP) चयन परीक्षा का प्रावधान नहीं था।
वर्तमान में कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन के पात्र हैं परंतु आयोग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के विपरीत उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु अधिकतम आयु 40 (अनारक्षित) अधिरोपित की गई है। आरक्षित वर्ग हेतु आयु 42 साल है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के नए नियम के अनुसार एवम परिणामस्वरूप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चयन परीक्षा में शामिल होने से वंचित हैं।
ओवर घोषित किए जाने से पीड़ित, विक्रांत राजपूत, मुकेश राठौर, मुकेश झरिया, सीमा रोहित, सरिता पाठक, विनोद विश्वकर्मा, संदीप रावत, द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु, याचिका दायर की गई है, जो की विचाराधीन है। परंतु, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अमित चतुर्वेदी के अनुसार, समान प्रकृति की याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी कर, उच्च न्यायालय ने याचिकर्ता के फॉर्म को स्वीकार किए जाने का आदेश जारी किया है अर्थात, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा की आयु सीमा छूट विवाद में उच्च न्यायालय जबलपुर ने कुछ कथित ओवर एज याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकार करने के अंतरिम निर्देश जारी किए हैं।
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