मल्हार मीडिया ब्यूरो।
सर्वोच्च न्यायालय 2012 के दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीन दोषियों की याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। तीनों दोषी मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह की याचिकाओं पर अपराह्न् दो बजे फैसला सुनाएगी।
चौथे दोषी अक्षय ठाकुर ने कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की है।
अभियुक्तों के वकील ने याचिका में कहा है कि असली अपराधियों को गिरफ्तार करने में असफल होने के बाद पुलिस ने 'निर्दोष' लोगों को फंसाया था।
शीर्ष अदालत ने पांच मई, 2017 को चार अभियुक्तों की मौत की सजा को बरकरार रखा था।
ये चारों 16 दिसंबर, 2012 में चलती बस में 23 साल की पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ मिलकर दुष्कर्म करने और मारपीट करने के दोषी हैं। घटना के 13 दिनों बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी।
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