मानहानि मामले में राहुल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

राष्ट्रीय            Aug 04, 2023


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.

मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को राहुल गांधी को फौरी राहत दे दी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''आज खुशी का दिन है, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई. सत्यमेव जयते की जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, अभी संविधान जिंदा है. न्याय मिल सकता है इसका ये उदाहरण है.''

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ये केवल राहुल गांधी नहीं आम लोगों की जीत है. एक व्यक्ति जो सच्चाई के लिए और देश हित के लिए लड़ता है. मंहगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता है, भारत जोड़ो यात्रा में मिले लोगों की, सबकी दुआ से ये जीत मिली है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर कहा, ''कांग्रेस नेता के खिलाफ 24 घंटे में सदस्यता खत्म करने का आदेश आया. अब देखना है कि कितनी जल्दी सदस्यता बहाल करते हैं. सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच कुछ किलोमीटर की ही दूरी है, उम्मीद है रात तक सदस्यता बहाल कर दी जाए. मोदी सरकार और बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा. वायनाड के वोटरों की जीत है.''

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है. मगर जो भी हो मेरा रास्ता साफ है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है, जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं.''

राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में मिली दो साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि होने तक रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. हालांकि, इसमें कितना समय लगेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है. इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान में निशाना भी साधा है.

 

 



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