मल्हार मीडिया ब्यूरो।
महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।
पुलिस ने एक केस पोक्सो एक्ट में और दूसरा केस छेड़खानी की धाराओं के तहत दर्ज की है। बता दें कि बता दें कि महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने पर सहमती जताई थी।
जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें एक पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज है।
दरअसल, 21 अप्रैल को नाबालिग महिला पहलवान समेत सात महिला रेसलर ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन मामले में FIR दर्ज नहीं हुई।
इसके बाद पहलवान धरने पर बैठ गए. 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की अपील सुनकर इसे गंभीर मामला बताया और दो दिन में दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए कहा।
तब जाकर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे।
अदालत ने ये भी आदेश दिया कि नाबालिग महिला पहलवान को सुरक्षा दी जाए।
बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का भरोसा दिया था।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष SG तुषार मेहता ने कहा था कि दिल्ली पुलिस आज ही यानी शुक्रवार को ही एफआईआर दर्ज करेगी। इसी को लेकर देर रात बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
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