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30 अप्रैल तक ली जाएंगी अतिथी शिक्षकों की सेवाएं

खास खबर            Feb 18, 2025


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक घोषणा का उल्लंघन करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की अपर संचालक कामना आचार्य ने वर्तमान में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश क्रमांक 12 दिनांक 18 फरवरी 2025 को कामना आचार्य, अपर संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश में, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्यप्रदेश, समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) म.प्र. को संबोधित करते हुए लिखा है कि, शासकीय विद्यालयों मे शैक्षणिक व्यवस्था हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध सत्र 2024-25 में विद्यालयों मे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश संदर्भित पत्रों मे दिये गये थे।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरूद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की सेवायें विद्यालय मे रिक्त पद होने की स्थिति में 30 अप्रैल 2025 तक ली जा सकेगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

 

 


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