मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश में सेवाकार्य के दौरान अनियमितताएं बरतने के मामले में दो सेवानिवृत्त तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने उनकी पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन सेवानिवृत्त तहसीलदारों पर कार्रवाई की गई है, इनमें एसएस दोहरे ने तहसीलदार अंबाह जिला मुरैना में पदस्थापना के दौरान अपात्र व्यक्तियों को बिना व्यपवर्तन के भूमि आवंटन कर अनियमितता की थी।
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि अनियमितताएँ करने पर 2 सेवानिवृत्त तहसीलदारों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए पेंशन रोकने के आदेश दिये गये हैं। जिन सेवानिवृत्त तहसीलदारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
इनमें एस.एस. दोहरे ने तहसीलदार अंबाह जिला मुरैना में पदस्थापना के दौरान अपात्र व्यक्तियों को बिना व्यपवर्तन के भूमि आवंटन कर अनियमितता की थी। अनियमितता जांच में प्रमाणित होने पर श्री दोहरे की 25 प्रतिशत पेंशन 5 वर्ष के लिये रोकने की कार्रवाई की गई।
दूसरे प्रकरण में वीरेन्द्र कुमार सोनी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार नईगढ़ी रीवा के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
श्री सोनी ने पाला तुषार से रवी फसलों की क्षति के मुआवजा वितरण में अनियमितता की थी। अनियमितता विभागीय जांच में प्रमाणित पाये जाने पर श्री सोनी विरूद्ध की गई कार्रवाई में 5 प्रतिशत पेंशन 2 वर्षों के लिये रोकने के आदेश दिये गये हैं।
वहीं अनियमितता जांच में प्रमाणित होने पर दोहरे की 25 प्रतिशत पेंशन 5 वर्ष के लिये रोकने की कार्रवाई की गई। दूसरे प्रकरण में वीरेन्द्र कुमार सोनी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार नईगढ़ी रीवा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
वीरेन्द्र कुमार सोनी ने पाला तुषार से रवी फसलों की क्षति के मुआवजा वितरण में अनियमितता की थी। अनियमितता विभागीय जांच में प्रमाणित पाये जाने पर वीरेन्द्र कुमार सोनी खिलाफ की गई कार्रवाई में 5 प्रतिशत पेंशन 2 वर्षों के लिये रोकने के आदेश दिये गये हैं।
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