Breaking News

TDSAT ने ब्रॉडकास्टर्स को स्टे देने से किया इनकार

मीडिया            Dec 22, 2024


मल्हार मीडिया डेस्क।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने उन ब्रॉडकास्टर्स को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के डीडी फ्री डिश पर पेड चैनलों से संबंधित टैरिफ नियम को चुनौती दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, TDSAT ने ब्रॉडकास्टर्स को दो हफ्तों के भीतर नया रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश TDSAT की एक पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और सदस्य सुबोध कुमार गुप्ता शामिल थे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है।

इस मामले में याचिका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) द्वारा दायर की गई थी। इसके साथ ही डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटर जैसे टाटा प्ले, भारती टेलीमीडिया व डिश टीवी और ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) भी इस मामले में पक्षकार बन गए हैं।

TRAI के जिस नियम को लेकर विवाद है, उसके अनुसार प्रसार भारती के फ्री डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश पर दिखाए जाने वाले फ्री-टू-एयर (FTA) चैनलों को हैथवे केबल और टाटा प्ले जैसे प्लेटफॉर्म पर पेड चैनल नहीं घोषित किया जा सकता। IBDF ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि डीडी फ्री डिश को अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) के समकक्ष नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके लिए किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क की आवश्यकता नहीं होती।

याचिका में यह भी कहा गया है कि TRAI का यह नियम चैनलों की पहुंच को सीमित कर सकता है।

समाचार4मीडिया

 


Tags:

telecom-disputes-settlement-and-appellate-tribunal telecom-regulatory-authority

इस खबर को शेयर करें


Comments