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बरी करने के एवज में 25 हजार की रिश्वत लेते धरे गये पंचायत सीईओ

राज्य            Feb 07, 2018


मल्हार मीडिया ब्यूरो बुरहानपुर।
मध्यप्रदेश के इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने आज बुधवार को बुरहानपुर जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरवैया को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा।

सीईओ ने फरियादी से धारा 40 के केस में बरी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने गतवर्ष मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों को हटाना और 92 अभिलेख और वस्तुएं वापस करने तथा धन वसूल करने की शक्ति के अधिकार जिपं सीईओ को दिए गए हैं।

इसी अधिकार के तहत सीईओ अमिताभ सिरवैया ने धारा 40 के केस में बरी करने के एवज में पूर्व सरपंच व फरियादी धर्मराज देवचन्द्र महाजन से एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को की थी।

लोकायुक्त पुलिस के कहने पर फरियादी सीईओ को 25 हजार रुपए की रिश्वत देने पहुंचा। जैसे ही सीईओ ने रिश्वत लिया। साथ कई लोकायुक्त टीम के सदस्यों ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त की जानकारी लगते ही सीईओ के होश उड़ गए।


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