मल्हार मीडिया ब्यूरो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौतों के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना है। साथ ही कहा कि शराब का निर्माण व बिक्री सरकार के नियंत्रण में होती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मौतों के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब का निर्माण व बिक्री सरकार के नियंत्रण में होती है। यदि जहरीली शराब से मौत व स्थायी अपंगता होती है तो सरकार पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की जवाबदेही है।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट आजमगढ़ के पवई थानाक्षेत्र में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत व एक की आंख चली जाने की घटना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचियों में नौ विधवा हैं।
गरीब और पढ़ी-लिखी नहीं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रानी सोनकर व 10 अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है।
याचिका में मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। याचियों के पतियों ने लाइसेंसी शराब की दुकान से शराब खरीदकर पी, जो जहरीली थी।
उस शराब के पीने से अधिकतर की मौत हो गई और एक व्यक्ति की आंख चली गई। एक अन्य गंभीर बीमार है। पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और दो अगस्त 2021को चार्जशीट दाखिल की है।
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