मल्हार मीडिया ब्यूरो।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़े पैमाने पर फंसे हुए कर्ज (गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या एनपीए) को देखते हुए सरकारी ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ "तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई" (पीसीए) का कदम उठाया है। बीएसई में दाखिल नियामकीय जानकारी के मुताबिक, बैंक ऑफ इंडिया को मंगलवार को पीसीए के तहत रखा गया है और जोखिम-आधारित निगरानी मॉडल के तहत उसका 2017 के मार्च में खत्म वित्त वर्ष के लिए ऑनसाइट निरीक्षण किया जा रहा है।
बैंक ने बुधवार को नियामकीय रपट में कहा, "लगातार दो सालों तक नेट एनपीए में बढ़ोतरी, अपर्याप्त सीईटी1 पूंजी और नकारात्मक आरओए (संपत्ति पर प्राप्ति) को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं।"
बैंक ने कहा, "इस कार्रवाई से बैंक के जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और बैंक की दक्षता में बढ़ोतरी होगी।"
पिछले सप्ताह एक और सरकारी बैंक कॉरपोरेशन बैंक के खिलाफ पीसीए कार्रवाई शुरू की गई थी।
इससे पहले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और देना बैंक के खिलाफ पीसीए की कार्रवाई की गई थी।
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