Breaking News

जन्मजात अमेरिकी नागरिकता ट्रंप के आदेश से हलचल

खास खबर            Jan 21, 2025


मल्हार मीडिया डेस्क।

डेमोक्रेटिक खेमे के अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन और अप्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं ने संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन लोग नागरिक हैं। यह स्पष्ट है कि यह उन लोगों पर भी लागू होता है जिनके माता-पिता उनके जन्म के समय कानूनी रूप से नागरिक नहीं थे।

न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को कहा है कि वह जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोकने के प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके अलावा, कोलंबिया और सैन फ्रांसिस्को समेत 18 राज्यों ने भी ट्रंप के फैसले का विरोध किया है।

फैसले का विरोध का कारण बताते हुए न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैट फ्लैटकिन ने कहा कि राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है, लेकिन वे राजा नहीं होते।

डेमोक्रेटिक खेमे के अटॉर्नी जनरल प्लैटकिन और अप्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं ने संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन लोग नागरिक हैं। यह स्पष्ट है कि यह उन लोगों पर भी लागू होता है जिनके माता-पिता उनके जन्म के समय कानूनी रूप से नागरिक नहीं थे।

ट्रंप ने पहले दिन कौन से अहम कार्यकारी आदेश जारी किए, उनके प्रभाव क्या?

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथग्रहण के बाद अपने भाषण में रिपब्लिकन सरकार की योजना के बारे में पहले ही काफी जानकारी दे दी थी। इसी कड़ी में उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें कुछ प्रमुख आदेश- जन्म से नागरिकता का अधिकार खत्म करने का आदेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने का कदम, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू करने की पहल और अमेरिका में सिर्फ दो लिंगों की पहचान से जुड़ा आदेश है।

जन्म से नागरिकता पर क्या है ट्रंप का आदेश?

आव्रजन नीति और शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीतियों में बदलाव से जुड़े कार्यकारी आदेशों के अलावा ट्रंप का एक अहम आदेश जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म करने से जुड़ा है। इसके तहत अब अवैध शरणार्थियों के बच्चों को अमेरिका में जन्म होने के बावजूद अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। बच्चों के माता-पिता में कम से कम एक का अमेरिकी नागरिक या रहवासी होना जरूरी है।

आदेश के पीछे ट्रंप का तर्क?

ट्रंप के आदेश के मुताबिक, अगर किसी बच्चे के जन्म के वक्त उसकी मां अवैध तौर पर या अस्थायी तौर पर अमेरिका में थी और उसके पिता के पास अमेरिकी नागरिकता या स्थायी तौर पर रहने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी।

इस आदेश के मायने क्या?

इससे पहले अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी बच्चे के पास जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता का अधिकार होता था। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन कानून के तहत दिया जाता है। इसके उल्लंघन पर कार्यकारी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस आदेश के 30 दिन बाद से अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को उनके माता-पिता के देश में रहने के कानूनी अधिकार से जोड़कर ही नागरिकता दी जाएगी।

 


Tags:

donald-trump birthright-american-citizenship

इस खबर को शेयर करें


Comments