मल्हार मीडिया भोपाल।
छोटे अपराधों के गैर अपराधीकरण
दंडों को तर्कसंगत बनाना
व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाना।
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मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज चौथे दिन अभी खबर लिखे जाने तक जारी है। सदन में आज गुरूवार 19 दिसंबर को चौथे दिन मध्यप्रदेश जन विश्वास विधेयक, 2024 सर्वसम्मति से पास हो गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना, दंडों को तर्कसंगत बनाकर उन्हें उचित और संतुलित करना, और व्यवसायों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है।
इस बिल के लागू होने के बाद कोर्ट के मामलों में कमी आएगी। अब तक छोटे-छोटे आपरधिक मामलों को भी कोर्ट में प्रस्तुत करना होता था, लेकिन अब इस तरह के मामलों का निपटारा मौके पर ही किया जा सकेगा। जिससे जनता को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और अन्य परेशानियों से राहत मिलेगी।
यह विधेयक राज्य में विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने, जीवन यापन में सुविधा और व्यवसाय करने में की प्रक्रिया में आसानी लाने में सहायक होगा। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ करना, दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाना और राज्य में लागू विभिन्न कानूनों और अधिनियमों में अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है।
इस अधिनियम के तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव किया गया।
यह विधेयक राज्य के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने, व्यवसाय और नागरिकों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में काम करेगा। इस पहल से मध्यप्रदेश अपने सुशासन और आर्थिक विकास के लक्ष्यों की ओर एक ठोस कदम बढ़ाएगा।
जन विश्वास अधिनियम, 2023, केंद्र सरकार द्वारा नियामकीय बाधाओं को दूर करने के लिए उठाया गया एक परिवर्तनकारी कदम था। इसने 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश ने लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) रैंकिंग में शीर्ष राज्यों में अपनी स्थिति बनाए रखी है। हाल ही में, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2022 की रैंकिंग में राज्य को नागरिक सेवाओं के लिए 'टॉप अचीवर्स' श्रेणी में मान्यता प्राप्त हुई है।
व्यवसायिक वातावरण को और बेहतर बनाने के लिए, मध्यप्रदेश ने नागरिकों और व्यवसायों पर नियामकीय अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रालय (DPIIT) द्वारा शुरू की गई अनुपालन बोझ को कम करने की प्रक्रिया के तहत, राज्य ने 37 राज्य सरकार के विभागों में 2,483 अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त किया है, जिसमें 831 व्यवसायों से संबंधित और 1,622 नागरिकों से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।
इस प्रक्रिया के तहत, राज्य ने 920 अप्रचलित अधिनियमों को भी समाप्त किया, जो अब उपयोग में नहीं थे, और विभिन्न राज्य अधिनियमों/नियमों में से 67 गैर- अपराधीकरण प्रावधानों को हटा दिया गया है।
मध्यप्रदेश ने ‘GIS आधारित भूमि आवंटन प्रणाली', 'साइबर तहसील', और 'संपदा 2.0' जैसी अग्रणी पहलों को लागू किया है, जो व्यापार और नागरिक सेवाओं को अधिक कुशल, सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखने और निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023 से प्रेरित होकर, मध्यप्रदेश ने देश का पहला जन विश्वास विधेयक प्रस्तुत करके नेतृत्व किया है। मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी ढांचे को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है।
यह विधेयक 5 विभागों (औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा, सहकारिता, श्रम, और नगरीय विकास एवं आवास विभाग) के तहत 8 राज्य अधिनियमों की 64 धाराओं में संशोधन किया गया है, जिसमें कारावास को दंड / जुर्माना (फाइन) में परिवर्तित किया जाना, दंड / जुर्माना (फाइन) को शास्ति में परिवर्तित किया जाना, कंपाउंडिंग (शमन) का प्रावधान लागू किया जाना और धाराएँ हटाई जाना शामिल है।
इन सुधारों को न्यायालयीन प्रकरणों को कम करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और राज्य की नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुसार व्यापार - अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।
मध्य प्रदेश जन विश्वास विधेयक के उद्देश्य
ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु प्रोत्साहन : नियामक ढांचे को सरल बनाना, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अनुपालन आसान हो।
विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा : नियामक प्रवर्तन के नकारात्मक एवं दंडात्मक स्वरूप को कम करके सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर देना।
आर्थिक विकास को प्रोत्साहन : निवेश आकर्षण हेतु बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
गौण अपराधों का गैर- अपराधीकरण कर न्यायपालिका पर न्यायालयीन प्रकरणों का भार कम करना।
शास्तियों को उचित, अनुपातिक और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें तर्कसंगत बनाना। अनुपालन और प्रवर्तन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना।
मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 को विस्तार से पढ़ने के लिए, PDF PRINT अथवा PDF DOWNLOAD करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर गूगल ड्राइव में अपलोड किया गया 10 पेज का पीडीएफ डॉक्युमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। यदि यह लिंक ओपन नहीं होती है तो इस समाचार में पूरा विधायक संलग्न कर दिया गया है। वहां से भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक, 2024 से होने वाले लाभ
- आर्थिक विकास: नियामकीय बाधाओं को कम करके और व्यवसाय- अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर, राज्य अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में सक्षम होगा।
- प्रशासनिक सुधार: सरल कानूनी ढांचे से पारदर्शिता में सुधार होगा और प्रशासनिक अक्षमताओं में कमी आएगी।
- नागरिकों और व्यवसायों के लिए सुविधा: अनुपालन भार कम होने से उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिकों का जीवन आसान होगा।
- न्यायिक दक्षता: छोटे अपराधों को गैर- अपराधीकरण करके, यह विधेयक न्याय प्रणाली को सुगम बनाएगा और महत्वपूर्ण मामलों पर संसाधन केंद्रित करने में मदद करेगा।
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