मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश की चर्चित सोम डिस्टिलरी से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। देपालपुर जिला इंदौर के अपर सत्र न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 21/2021 (आपरेतिक प्रकरण क्रमांक 565/11) में दो साल पहले 23 दिसंबर 2023 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
न्यायालय का फैसला
इस फैसले में तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक प्रीति गायकवाड़ को सोम डिस्टिलरी के निदेशकों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 और 120B के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास और ₹1000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सरकारी कार्रवाई और निलंबन
इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश शासन ने आदेश क्रमांक 1/1/25/0001/ 25 सितंबर 2025 के तहत प्रीति गायकवाड़ को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
हालांकि, हाईाकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ने 24 जनवरी 2024 को उनके एक्सिक्यूशन ऑफ सेंटेंस (सजा के पालन) को सस्पेंड कर दिया था। इसके बावजूद, जब प्रीति गायकवाड़ ने अपनी कन्विक्शन (दोष सिद्धि) को सस्पेंड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर 1968/2025 दायर की, तो हाईकोर्ट
ने 10 सितंबर 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी।
डिस्टिलरी के डायरेक्टर अब भी सक्रिय
दिलचस्प बात यह है कि जिन धाराओं में श्रीमती गायकवाड़ को दोषी ठहराया गया, उन्हीं धाराओं में सोम डिस्टिलरी के निदेशकों को भी समान सजा सुनाई गई है। फिर भी, अब तक सोम डिस्टिलरी का लाइसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(d) के तहत निरस्त नहीं किया गया है।
प्रशासन पर उठ रहे सवाल
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब दोष सिद्ध सरकारी आबकारी अधिकारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, तो उसी मामले में सम्मिलित डिस्टिलरी प्रबंधन के खिलाफ ढिलाई क्यों बरती जा रही है?
लाइसेंस निरस्तीकरण पर चुप्पी क्यों?
कानूनी दृष्टि से देखें तो, जब डिस्टिलरी डायरेक्टर्स का कन्विक्शन (Conviction) अब भी बरकरार है और उन्होंने अब तक उच्च न्यायालय में सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है, तो उनका लाइसेंस स्वतः निरस्त किया जाना चाहिए था।
लगभग दो वर्ष बीत का समय बीत जाने के बावजूद भी यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यह सिस्टम की निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े करता है।
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