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सरकारी पत्र में गंगा-जमुना स्कूल की मान्यता रद्द करने कारण तो कुछ और है

खास खबर            Jun 02, 2023


मल्हार मीडिया विशेष।

दमोह के स्कूल की मान्यता रद्द करने का कारण हिजाब नहीं है। हम नहीं कह रहे यह कह रहा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया पत्र।

मध्यप्रदेश के दमोह जिले के निजी विद्यालय की मान्यता सरकार ने हिजाब विवाद के कारण रद्द कर दी है। दिलचस्प बात है जिस हिजाब स्कार्फ को लेकर दो दिन से बवाल काटा जा रहा है और स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है वही कारण सरकार द्वारा जारी पत्र में नहीं लिखा गया है।

इस पत्र में लिखा है दमोह जिले में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्था गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह के किए गए निरीक्षण में मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 एवं मान्यता संशोधन नियम 2020 में वर्णित निर्धारित मापदण्ड का विद्यालय में पालन नहीं करना प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें उक्त विद्यालय में पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था नहीं होना, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र की पृथक-पृथक प्रयोगशाला कक्षों में पुराना फर्नीचर एवं पुरानी सामग्री रखा होना, भौतिक / रसायन शास्त्र की समुचित प्रायोगिक सामग्री नहीं होना, विद्यालय में दर्ज 1208 बालक एवं बालिकाओं के मान से पृथक-पृथक शौचालयों तथा शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होना, विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या के मान से अध्यापन कक्षों में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं होना, विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान एवं खेल सामग्री की समुचित व्यवस्था नहीं होना तथा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन हेतु वाहन रख-रखाव की व्यवस्था एवं गाईड लाइन का पालन नहीं होना इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मान्यता / 2023 / 3169 दमोह दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से अतः मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के नियम - 11 (1) के तहत अशासकीय शिक्षण संस्था-गंगा जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह (डाइस कोड-23120318304) की मान्यता, उपरोक्तानुसार मान्यता नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानको, शर्तो और उत्तरदायित्वों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 सवाल है, विद्यालय की मान्यता निरस्त करने के मूल कारण को क्यों नहीं रेखांकित किया गया? अब बात उठेगी कि विद्यालय की मान्यता निरस्तीकरण के जो कारण उल्लेखित किए गए है तो विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण प्रतिवर्ष किस आधार पर होता था? 1/2

 



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