Breaking News

सभी राजनीतिक दल कर दें बीएलए की नियुक्ति

मध्यप्रदेश            Oct 29, 2024


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने आज मंगलवार 29 अक्टूबर को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सीडी भी प्रदान की गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन कराने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 तक चलेगी। आगामी 9, 10 एवं 16, 17 नवंबर 2024 को पूरे प्रदेश में विशेष कैम्प लगाकर अभियान चलाया जाएगा।

प्रदेश के सभी 65 हजार 15 मतदान केंद्रों पर कार्यालयीन समय में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। प्राप्त सभी दावे आपत्तियों का 24 नवंबर तक निराकरण किया जाएगा। 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

बैठक में सीईओ श्री सिंह ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सभी मतदान केंद्रों के लिये अपने-अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति अवश्य कर दें। यदि बीएलए नियुक्त हैं, तो उन्हें और अधिक सक्रिय होने के लिये निर्देशित करें।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत कुर्रे, विवेक श्रोतिय, भारतीय जनता पार्टी से श्री एस.एस. उप्पल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जे.पी. धनोपिया, आम आदमी पार्टी से श्री सुमित चौहान एवं बहुजन समाज पार्टी से पूर्णेंद्र अहिरवार उपस्थित रहे।

एक जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने करें आवेदन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.- 1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

 


Tags:

sukhveer-singh chief-electoral-officer-madhyapradesh

इस खबर को शेयर करें


Comments