मल्हार मीडिया भोपाल।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भोपाल ने मध्य प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव रहे दिवंगत बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी व उनके स्वजन के नाम वाली पांच करोड रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से बंधक (अटैच) कर लिया है।
बंधक संपत्तियों में आवासीय भूखंड, कृषि भूमि और भोपाल जिले में स्थित एक चालू रिसॉर्ट शामिल हैं। यह संपत्तियां अरविंद जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगी एसपी कोहली के नाम पर हैं।
लोकायुक्त के केस पर शुरू हुई थी जांच
बता दें कि ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें अरविंद जोशी पर जुलाई 1979 से दिसंबर 2010 के बीच अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 41.87 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
बेनामी संपत्तियों का राजफाश
ईडी की जांच में अवैध आय को सुनियोजित तरीके से जमा करने और कई चल एवं अचल संपत्तियों में परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने का राजफाश हुआ था। इसके साथ ही, जोशी के सहयोगी एसपी कोहली और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बेनामी संपत्तियां भी जमा की गई थीं।
उन्होंने फर्जी कंपनियां भी खोली थीं और कोहली को उसका मैनेजर बनाकर और उनके नाम पर पावर आफ अटार्नी जारी करके उसके नाम पर संपत्तियां हासिल की थीं। इस मामले में ईडी तीन अलग-अलग आदेशों में पहले ही 8.50 करोड रुपये की संपत्ति बंधक कर चुकी है।
Comments