मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश के गुना जिले के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार जिले में खेतों में फसल अवशेष (पराली/नरवाई) जलाने पर मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि जो कृषक शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पराली जलाते पाए जाएँ, उनके विरुद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रावधान अनुसार पर्यावरण मुआवजा वसूला जाए।
इसी क्रम में उपखंड अधिकारी राघोगढ़ अमित सोनी के मार्गदर्शन में तहसील राघोगढ़ अंतर्गत ग्राम अजरोड़ा निवासी रामनिवास पुत्र मुन्शी सिंह, सर्वे नंबर 16/4 कुल रखवा 0.800 हेक्टेयर द्वारा खेत में पराली जलाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासनिक अमले द्वारा मौके पर निरीक्षण कर प्रकरण तैयार किया गया।
संबंधित कृषक से ₹2500 का पर्यावरण मुआवजा चालान सहित वसूल करने के आदेश जारी किए गए।मौके पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पटवारी आदि उपस्थित रहे।
अनुभाग राघोगढ़ अंतर्गत नरवाई जलाने की घटना की सूचना देने देती हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। आमजन 9407247133 एवं 9893130810 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में संबंधित के विरुद्ध नियमों के अनुसार तत्क्षण कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन ने कृषक बंधुओं से अपील की है कि वे पराली को न जलाएँ। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, भूमि की उर्वरकता घटती है तथा आगजनी की घटनाओं का खतरा रहता है।
पराली को भूसा बनाकर पशु आहार या जैविक खाद के रूप में उपयोग करें।पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
कृषक जगत से
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