मल्हार मीडिया भोपाल।
भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा की टीम ने बिना लाईसेंस और बिना आईएसआई मार्क के मिनरल वाटर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा
भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल शाखा कार्यालय के अधिकारी संजय कुमार विश्वकर्मा, उप निदेशक किशन कन्हैया लाल, सहायक निदेशक एवं टीम के द्वारा 13 जनवरी को मंगल मूर्ति इंडस्ट्रीज, जिला-सतना,मध्य प्रदेश पर तलाशी एवं जप्ती कार्यवाही की गई|
उक्त कार्यवाही में पाया गया कि मंगल मूर्ति इंडस्ट्रीजद्वारा बिना वैद्य लाईसेंस के आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेय जल का निर्माण किया जा रहा था ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा उक्त उत्पाद जप्त किये गए , प्रकरण में अब वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख मोहम्मद रिज़वान ने बताया कि बिना वैद्य लाईसेंस के आईएसआई मार्क लगाकर निर्माण /विक्रय करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। ऐसे प्रकरणों में अर्थदंड एवं सजा का प्रावधान है|
ने बताया कि बिना वैद्य लाईसेंस के आईएसआई मार्क लगाकर निर्माण /विक्रय करना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। ऐसे प्रकरणों में अर्थदंड एवं सजा का प्रावधान है|
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करते समय उत्पाद पर सही गुणवत्ता मार्क देखें, जेसे कि आईएसआई मार्क, रजिस्ट्रेशन मार्क, हॉलमार्क तथा क्रय संबंधी बिल अवश्य प्राप्त करें।
गुणवत्ता मार्क्ड वस्तु कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरों के किसी भी कार्यालय में अथवा ब्यूरो कि वेबसाईट www.bis.gov.in पर अथवा बीआईएस केयर एप पर की जा सकती है|
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