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साथियों सहित सौरभ शर्मा अब ईडी के शिकंजे में

मध्यप्रदेश            Feb 04, 2025


मल्हार मीडिया भोपाल।

आरटीओ के धनकुबेर पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल से ईडी भी पूछताछ करेगी. भोपाल की जिला अदालत ने तीनों को 17 फरवरी तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेजा है. ईडी की अर्जी पर अदालत ने ईडी को सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल से जेल में पूछताछ करने की इजाजत दी है.

 तीनों पर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज किया है. लोकायुक्त पुलिस के साथ सौरभ शर्मा, चेतन सिंह और शरद जायसवाल के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स विभाग की भी जांच चल रही है. कोर्ट रूम में ईडी और आयकर विभाग के अफसरों के अलावा बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे.

लोकायुक्त की टीम मंगलवार सुबह सौरभ, चेतन और शरद को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंची. यहां से तीनों को कोर्ट ले जाया गया. पेशी के बाद लोकायुक्त के अधिकारी तीनों को कोर्ट में पीछे के रास्ते से बाहर निकले. सौरभ और चेतन को 28 जनवरी को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश कर छह दिन की रिमांड पर लिया गया था. शरद की 5 दिन की रिमांड 29 जनवरी को दी गई थी.

सूत्रों के मुताबिक अब लोकायुक्त सौरभ के अन्य कर्मचारी, रिश्तेदार और करीबी परिचितों को भी आरोपी बना सती है. सौरभ की कंपनियों में 50 से ज्यादा कर्मचारी थे. इन कर्मचारियों की सूची लोकायुक्त के पास है. सौरभ के 18 खास रिश्तेदारों को भी नोटिस भेजे जा चुके हैं.

सुबह पौने 12 बजे जब तीनों आरोपियों को कोर्ट रूम में पेश किया तो लोकायुक्त ने आरोपियों की रिमांड अवधी बढ़ाने की मांग नहीं की. तीनों में से किसी के भी वकील ने जमानत की अर्जी फाइल नहीं की. सौरभ के वकीलों की ओर से भी कोर्ट में कोई ओर से तर्क वितर्क नहीं किया गया.

 


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