Breaking News

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस संजीव कुमार सिंह को किया निलंबित

राष्ट्रीय            Sep 01, 2025


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग में उनके आचरण के संबंध में गलत रिपोर्ट मिली, जिस पर कोर्ट ने उन्हें निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रही है।

हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में संजीव कुमार सिंह को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली नहीं छोड़ने को कहा गया है।

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जज संजीव कुमार सिंह अब केवल मुख्यालय में रहेंगे और अदालत की कार्यवाही से दूर रहेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस ही मिलेगा। निलंबन से पहले संजीव कुमार सिंह साकेत कोर्ट में जिला जज के पद पर कार्यरत थे। सिंह कमर्शियल मामलों की सुनवाई कर रहे थे। वह साकेत कोर्ट के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कमेटी के चेयरपर्सन भी थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जज संजीव सिंह के खिलाफ न्यायालय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, कदाचार के आरोपों में कुछ वित्तीय लेन-देन और एक मामले में वकील पर दबाव डालने की कोशिश शामिल है। यह भी आरोप है कि जज ने यौन शोषण के एक मामले में पीड़िता पर 'समझौता' करने के लिए दबाव बनाया था।

पीड़िता पर दबाव बनाने का यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की सुनवाई के दौरान सामने आया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को जांच के लिए विजिलेंस रजिस्ट्रार को भेज दिया था। जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

 


Tags:

delhi-high-court malhaar-media justice-sanjiv-kumar-singh-suspand

इस खबर को शेयर करें


Comments