मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी लोक सेवा गारंटी योजना के तहत आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने का फैसला किया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है।
मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म-निर्माताओं को दी जाने वाली ‘फिल्म शूटिंग अनुमति’ को लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल किया गया है।
संबंधित जिला कलेक्टर 15 दिन की निश्चित समय-सीमा में फिल्म शूटिंग अनुमति जारी करेंगे।
उन्होंने कहा कि कि मध्यप्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी दृश्यों से फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है।
लोक सेवा गारंटी योजना के तहत फिल्म निर्माताओं को तय समय-सीमा में सरलता से फिल्म शूटिंग की अनुमति मिल सकेगी।
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