मल्हार मीडिया।
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने आज भोपाल की जिला अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माननीय भू-भास्कर यादव के समक्ष भा.द.वि. की धारा 500 के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसके साक्ष्य हेतु न्यायालय ने अगली पेशी 1 मार्च, 17 को नियत की है।
उल्लेखनीय है भोपाल जेल ब्रेक के बाद नवम्बर, 16 में हुए शहडोल संसदीय उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने एक चुनावी सभा में ‘‘कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ’’ बताया था। मुख्यमंत्री के इस भाषण के संपादित अंश को संकलित कर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान द्वारा अपनी पार्टी के फेसबुक के अधिकृत पेज (@BJP4MP) पर इसे जारी भी किया गया था।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरूण यादव ने उक्त भाजपा नेताओं के कृत्य को घोर अपमानजनक मानते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा को इस बावत् वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लंबा संघर्ष कर देश को आजाद कराने वाली 130 वर्षों से अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी, जिसने राजनैतिक आतंकवाद की वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्रीद्वय श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंतसिंह और पूर्व राष्ट्रपति डॉ शंकरदयाल शर्मा की पुत्री-दामाद गीतांजलि-ललित माकन को खोया हो, उस पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस कथन कि ‘‘कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ’’ को घोर आपत्तिजनक माना। यही नहीं मुख्यमंत्री के इस भाषण को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान और उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से साशय और दुर्भावनापूर्वक मुख्यमंत्री के विचारों को सहयोग कर भाजपा की अधिकृत फेसबुक पेज (@BJP4MP) के माध्यम से इस दुष्प्रचार को भोपाल से अपलोड किये जाने को भी पार्टी ने एक षड्यंत्र का हिस्सा माना है।
परिवाद में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए एक सुविचारित रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को अपमानित कर उससे संबद्ध करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए साशय, झूठा, मनगढं़त एवं अपमानजनक कथन किया है और फेसबुक पेज पर अपलोड कराया है। पार्टी का यह भी मानना है कि श्री शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो न सिर्फ संवैधानिक पद है, बल्कि प्रदेश के मुखिया के रूप में उनके द्वारा कहे गये किसी भी कथन/वक्तव्य का आम नागरिक पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। लिहाजा, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के संबंध में जो झूठा, असत्य, भ्रामक और तथ्यहीन वक्तव्य दिया गया है, उससे समाज में कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े करोड़ों कार्यकर्ताओं का घोर अपमान होकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी सहना पड़ी है।
पार्टी की ओर से श्री मिश्रा ने 9 नवम्बर, 2016 को सायं 4.50 बजे भाजपा के इस अधिकृत फेसबुक पेज की ‘‘लिंक और आईपी एड्रेस’’ को डाउनलोड कराया और 10 नवम्बर,16 को मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को रजिस्ट्रर्ड डाक से सूचना पत्र भेजकर यह आग्रह किया कि वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगाये गये आरोप को साबित करें या कांग्रेस के अपमानित किये गये उन करोड़ों कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से 15 दिवस के भीतर क्षमायाचना करें। मुख्यमंत्री की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक श्रेयराज सक्सेना ने अभियोगी के मुख्य प्रवक्ता को 05 जनवरी, 2017 को नितांत असत्य जबाव भेजा, जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने उस सूचना पत्र को लेने से इंकार कर दिया। लिहाजा, अभियोगी कांग्रेस पार्टी की ओर से मिश्रा ने आज 6 फरवरी, 17 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माननीय भू-भास्कर यादव की अदालत में वरिष्ठ अभिभाषक विजय चौधरी के माध्यम से एक परिवाद दायर किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने अन्य साक्ष्यों की गवाही के लिए 01 मार्च, 17 की तिथि नियत की है।
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