मल्हार मीडिया ब्यूरो।
पेड न्यूज मामले में तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ में गुरुवार (आज) को सुनवाई होगी। इससे पहले इस मामले में 11 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग से दस्तावेज पेश करने को कहा था।
मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने आईएएनएस को बताया, "दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ को मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी के तहत युगलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।"
गौरतलब है कि राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्योरा नहीं देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप साबित होने पर 23 जून, 2017 को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।
मालूम हो कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा ग्वालियर उच्च न्यायालय गए और एक अन्य याचिका मुख्य पीठ जबलपुर में लगाई गई। इस पर सुनवाई से पहले ही भारती ने इस प्रकरण को अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की।
भारती की अपील पर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हुआ और एकलपीठ ने आयोग के फैसले को सही पाया। इस फैसले के खिलाफ मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय गए, जहां से दिल्ली उच्च न्यायालय को सुनवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही मिश्रा को अंतरिम राहत मिल गई।
ज्ञात हो कि मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी, मगर उन्हें राहत नहीं मिली थी। फिलहाल उन्हें स्थगन मिला हुआ है और वह इसी वजह से मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
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