शाहरुख़ खान का 70 करोड़ का बेनामी बीच हाउस

पेज-थ्री            Feb 02, 2018


डॉ. प्रकाश हिंदुस्तानी।
बजट के एक दिन पहले शाहरुख़ खान का डेजा वू नाम का अलीबाग बीच का फार्म हाउस आय कर विभाग ने सील कर दिया। बेनामी संपत्ति की खरीदी-बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए आयकर विभाग ऐसी कार्रवाई करता है।

शाहरुख़ खान का यह फार्महाउस 65,485 वर्गफीट का है। इसमें स्विमिंग पूल, निजी हेलीपेड जैसी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं। शाहरुख़ खान की जिस संपत्ति को सील किया गया है, उसकी सरकारी कीमत ही 14 करोड़ 67 लाख रुपये है, जबकि इस प्रापर्टी का बाज़ार भाव इससे पांच गुना ज़्यादा हो सकता है। यानी बाजार में इस संपत्ति की कीमत 70 करोड़ रुपये के आसपास की हो सकती है।

शाहरुख़ खान की कंपनी रेड चिलीज़ और कोलकाता नाइट राइडर्स को बार—बार नोटिस भेजे गए, पर कोई जवाब नहीं मिला। महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट के अनुसार खेती के काम की जमीं को खेती के बहाने खरीदकर उसका अन्य कोई भी उपयोग बिना राज्य सरकार की अनुमति के लिए नहीं किया जा सकता। पीबीपीटी एक्ट के सेक्शन 2 (9) के अनुसार डेजा वू फार्म्स 'बेनामीदार' की तरह कार्य कर रहा था।

शाहरुख़ खान ने खेती की ज़मीन खरीदी थी, जिस पर केवल खेती ही की जा सकती है, लेकिन वहां उन्होंने फार्महाउस बना डाला। आयकर विभाग की धारा 24 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अनुसार डेजा वू फार्म्स कंपनी श्रीनिवास पार्थसारथी और सोमशेखर सुन्दरसेन ने 2004 में बनाई थी। फिर कुछ माह बाद दिसंबर 2004 में इन दोनों के शेयर शाहरुख़ खान और उनकी पत्नी गौरी खान के नाम ट्रांसफर कर दिए गए। उसी दिन उसके डायरेक्टर भी बदल दिए गए।

श्रीनिवास पार्थसारथी की जगह इस कंपनी के डायरेक्टर बने गौरी खान के पिता रमेश और मां सविता। फिर शाह रुख खान ने इन डायरेक्टर्स को करीब साढ़े 8 करोड़ का कर्ज बिना जमानत के दे दिया। इस जमीन पर फार्म हॉउस बनाया गया। ऐसी ही 86 अन्य सम्पत्तियों के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

 


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