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अतिथि शिक्षकों का सब्र टूटा, अब सरकार से सीधा सवाल घोषणा पूरी क्यों नहीं कर रहे

खास खबर            Jul 25, 2024


 मल्हार मीडिया भोपाल।

पिछले 3 महीने से मध्यप्रदेश के प्रत्येक नेता, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के ऑनलाइन गुहार लगा रहे अतिथि शिक्षकों का सब्र टूट गया है। राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है।

भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले यह प्रदर्शन 27 जुलाई तक चलेगा।

इसमें मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले से अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। शेष अतिथि शिक्षक इन तीन दिनों में अपने जिला मुख्यालय और विधानसभा मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।

विधायकों और मंत्रियों से पूछेंगे कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी तो मुख्यमंत्री पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश स्कूल अतिथि शिक्षकों का मुख्य मांग पत्र

(1) महापंचायत की घोषणानुसार विभागीय परीक्षा लेकर कार्य अनुभव का लाभ प्रदान कर 12 माह का कार्य काल एवं 62 वर्ष की आयु तक सेवा काल (नियमितीकरण) दिये जाने का आदेश अविलंब जारी किए जावे।

(2) 2 सितंबर 2023 भोपाल महापंचायत में म.प्र. शासन शासन द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणानुसार म.प्र. शिक्षक भर्ती में शिक्षक चयन परीक्षा के सभी वर्गों में बोनस अंक प्रदान करते हुए, म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों के समान कार्य अनुभव के बोनस अंक प्रदान कर मेरिट लिस्ट जारी किया जाए।

(3) 'मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती की न्यूनतम आहर्ता प्राप्त अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव का लाभ देकर सीधे नियमित किया जावे।

(4) आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश (दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद) के पत्र क्रमांक / एस. एच.ए/ए.बी./2024/2213 भोपाल दिनांक 09/07/2024 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा, ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों के समान प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ दिया जाए।

तात्कालिक मांगें :

(5) लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक स्था. 2/अ.शि./99/2023/425 अटल नगर दिनांक: 31/07/2023 के तहत जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ है वहां पर किसी नियमित शिक्षक भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से पद स्थापना नहीं किया जावे।

(6) दस लाख रुपए तक का बीमा एवं ईपीएफओ की सुविधा प्रदान कर कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश (सीएल) एवं अर्जित अवकाश (ईएल) की सुविधाएं प्रदान किया जावे।

(7) कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय प्रत्येक महीने की निश्चित तिथि तक भुगतान कराने का स्कूल शिक्षा विभाग से अविलंब स्पष्ट आदेश जारी कराया जावे।

(8) मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग वर्तमान में चल रहे उच्च शिक्षा प्रभार, ट्रांसफर, प्रमोशन तथा शिक्षक भर्ती से बाहर होने वाले अतिथि शिक्षकों को तथा पूर्व समय से अतिथि शिक्षकों की सेवा से पृथक किए गए अतिथि शिक्षकों को अन्य स्कूलों में कार्य अनुभव का लाभ देकर नियोजित किया जाए।

(9) सत्र 2024-25 हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण के संबंध में विगत सत्र के पूर्व से तैयार पेनल के आवेदनों की जानकारी GFMS PORTAL में नियत समय पर दर्ज किया जाना है किन्तु संस्था प्रमुख द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार किया जा रहा है, उक्त कार्य में संस्था के कार्यवाही रजिस्टर के माध्यम से पारदर्शिता लाना अतिथि शिक्षक के हित में होगा के संबंध में आदेश पत्र जारी किया जाए।

(10) 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को न रखने के आदेश दिए गए हैं कार्य अनुभव तथा अन्य गत वर्षों के परीक्षा परिणाम के आधार पर नियमों में शिथिलता वर्ती जाए।

उपरोक्त जानकारी श्री अरुण गिरी गोस्वामी प्रदेश महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा दी गई।

 


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