मल्हार मीडिया ब्यूरो।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर के MP/MLA कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने एक नोटिस जारी किया है।
जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुशील तिवारी ‘इंदू’ द्वारा दायर मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया गया है।
मई 2023 को दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक सुशील तिवारी ‘इंदू’ पर आरोप लगाए थे। दिग्विजय सिंह ने उन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के अनाज की कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगाया था।
दिग्विजय ने कहा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले 50 से 60 फीसदी अनाज की कालाबाजारी भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु करते हैं।
दिग्विजय सिंह के इस बयान को भाजपा विधायक ने उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा विधायक ने अदालत में मानहानि प्रकरण लगाया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है। पूरे प्रकरण में दिग्विजय सिंह का पक्ष जानने अदालत में उन्हें कोर्ट में तलब किया है। 21 जुलाई 2025 को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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