मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत लोग शराब खरीद सकेंगे लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे।
इसके अलावा अब गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
आज रविवार 19 फरवरी को प्रदेश में अहाते बंद करने का बड़ा निर्णय लिया गया। अब दुकानों में बैठाकर शराब पीनेकी व्यवस्था भी नहीं होगी।
धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से सौ मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने डायविंग लायसेंस निलंबित करने के प्रविधान और कड़े होंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2010 से कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023 के लिए आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शराब दुकानों में शराब पिलाने और अहातों से कानून व्यवस्था को लेकर उठाने वाले सवालों को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि इन्हें बंद किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थीं कि अहातों को बंद किया जाए। साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें न हों।
गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था।
इसी को आगे बढ़ाते हुए अहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में इसके अलावा वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई।
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