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एसआईआर में गलत जानकारी भरने पर हो सकती है जेल

मध्यप्रदेश            Nov 28, 2025


मल्हार मीडिया भोपाल।

देश के 12 राज्यों में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर का काम चल रहा है। मध्यप्रदेश में भी यह प्रगति पर है। चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से एसआईआर का काम प्रारंभ कराया है।

इसके अंतर्गत मतदाताओं को फार्म दिए जा रहे हैं जिनमें विभिन्न जानकारियां भरने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर, एसआईआर फार्म में हर हाल में सही जानकारी ही दे। गलत जानकारी देने पर सीधे जेल जाने की नौबत आ सकती है। आयोग ने चेताया है कि गलत जानकारी देनेवालों को कड़ी सजा का प्रावधान है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वोटर द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाओं की सत्यता बेहद जरूरी है। इसमें गलत जानकारी देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आयोग ने चेताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का जिक्र भी किया है। अधिनियम की धारा 31 और 32 के तहत किसी वोटर द्वारा एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रावधान के अनुसार दोषी पाए जाने पर संबंधित वोटर को 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

नियमों-प्रावधानों का पालन करें

प्रदेश के सभी वोटर से चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना देने से बचने को कहा है। आयोग ने सभी वोटर्स से अपील की है कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वे नियमों-प्रावधानों का पालन करें।

मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने वोटर्स को फर्जी संदेशों और ओटीपी मांगे जाने पर भी सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर-2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए बीएलओ या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से ओटीपी नहीं मांगा जाता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वोटर अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा नजदीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in या ceoelection.mp.gov.in पर ये जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने नागरिकों से आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही एसआईआर भरने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का अनुरोध किया।

 


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