Breaking News

आॅनलाईन सेक्स रैकेट मामले में फेसबुक,ट्विटर, यूट्यूब को बनाया गया आरोपी

मीडिया            Dec 05, 2015


मल्हार मीडिया ब्यूरो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के जरिए चलाए जा रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई याचिका में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की सोशल जस्टिस बेंच ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन चलाए जा रहे चाइल्ड सेक्स रैकेट की जांच करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कोर्ट को बताया गया था कि करीब 3000 पेडोफाइल (बाल यौन उत्पीड़क) फेसबुक पर बच्चों की अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और उन पर दूसरों की राय मांगते हैं। इनमें नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें भी शामिल हैं, जिन्हें काफी शेयर किया जा रहा है। रेप और उत्पीड़न के खिलाफ #ShameTheRapistCampaign चलाने वाली समाजसेविका सुनीता कृष्णन ने कोर्ट में याचिका दी थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया और चार नाबालिगों को मुक्त भी कराया था। सुनीता ने अपनी शिकायत में सोशल साइट फेसबुक को भी आरोपी बनाया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा कि फेसबुक को आरोपी बनाया जाएगा या नहीं। केंद्र को 8 जनवरी तक जवाब देना है। इंटरनेट पर गैंगरेप और शोषण के वीडियो जिस तेजी से शेयर हो रहे हैं उसके खिलाफ की गई शिकायत में कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही गृहमंत्रालय को भी निर्देश दिया कि याचिका में शिकायत के लिए जिस स्थाई मैकनिज्म की मांग की गई है, उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। शिकायत के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की मांग सुनीता के मुताबिक, इंटरनेट पर अलग-अलग जगहों के वीडियो आते हैं। जैसे जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से वीडियो शेयर किए गए, लेकिन अगर इसकी शिकायत दिल्ली या किसी और राज्य की पुलिस से की जाएगी तो वह सीमा का हवाला देकर कार्रवाई करने से मना देते हैं, ऐसे में एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जहां लोग ऐसे वीडियो रिपोर्ट कर सकें। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि उसे बनाने वाले काफी एक्सपर्ट हैं और लगातार ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं।


इस खबर को शेयर करें


Comments