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सुप्रीम कोर्ट की IMA अध्यक्ष को फटकार, कहा अखबार में दिया माफीनामा अपठनीय

मीडिया            Aug 30, 2024


 मल्हार मीडिया डेस्क।

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन विवाद के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन को कड़ी फटकार लगाई है।

प्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन विवाद के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप माफीनामे की अखबारों में प्रकाशित प्रति पेश नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी।

डॉ. आरवी अशोकन ने पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद कोर्ट ने अशोकन को अखबार में माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। अब उस माफीनामे की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है।

जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि माफीनामे का फॉन्ट साइज बहुत छोटा है और इसे पढ़ा नहीं जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अशोकन सभी राष्ट्रीय अखबारों के 20 संस्करणों की प्रति दाखिल करें, जहां उन्होंने माफीनामा प्रकाशित करवाया है।

उल्लेखनीय है कि एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में डॉ. आरवी अशोकन ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मामले में कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अशोकन को उनके बयानों के लिए अखबार में माफीनामा छपवाने का निर्देश दिया था। बीती 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अशोकन को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सोफे पर बैठक इंटरव्यू देते हुए न्यायालय का मजाक नहीं उड़ा सकते। कोर्ट ने कहा कि वह हलफनामा पेश कर माफी को स्वीकार नहीं करेगा।

 सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर भी रोक लगा दी है, जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटाने का प्रावधान था। यह नियम आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिसूचना उसके 7 मई, 2024 के आदेश के अनुरूप नहीं है।

 इससे पहले, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बिना शर्त माफी मांगी और अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया था। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती न करने की सख्त हिदायत दी थी।

 


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