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हड़ताल खत्म,ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच सुलह फिलहाल लागू नहीं होगा नया कानून

राष्ट्रीय            Jan 02, 2024


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है।

नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन पर सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मंगलवार को कहा कि “सभी मुद्दे हल हो गए हैं”।

हिट एंड रन को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा. अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक और वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे।

इससे पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, "हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

अजय भल्ला ने कहा, सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर की चिंताओं को सुनने के बाद ही अंति निर्णय लिया जाएगा।

अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की। उन्होंने ड्राइवरों से कहा, आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें।

उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।

 


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