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उन्नाव रेप केस में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

राष्ट्रीय            Dec 29, 2025


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

उत्तरप्रदेश उन्नाव रेप केस में दुष्कर्मीं पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी।

जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई।

बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। CJI ने कहा- हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की, वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है।

आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है।

ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है।

इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है। धारा-376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है।

उन्नाव रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने के फैसले पर भरोसा जताया है।

उन्नाव रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है। टॉप कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है रेप के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था।

पीडिता ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा, 'मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था कि न्याय मिलेगा। मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। मुझे यह तब तक जारी रखना है जब तक उसे मौत की सजा नहीं मिल जाती।'

पीड़िता ने आगे कहा, 'तभी मुझे इंसाफ़ मिलेगा, तभी मेरे पिता को इंसाफ मिलेगा। पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, 'कोर्ट हमारे केस की सुनवाई के लिए खोला गया इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं।'

 


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