मल्हार मीडिया डेस्क।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया। सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। यह तारीख पिछले साल 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए है।
अब टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2025 की जगह 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। यह सुविधा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के तहत आने वाले लोगों को मिलेगी।
अब टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक ITR पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।
Tax2Win के को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने बताया कि AY 2025-26 के लिए टैक्स ऑडिट की जरूरतें क्या हैं। यह सेक्शन 44AB के तहत आती हैं। यह नियम इन लोगों पर लागू होता है:
जिन कारोबारों का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है। अगर कैश में लेनदेन 5% से कम है, तो यह लिमिट 10 करोड़ रुपये तक बढ़ जाती है।
जिन प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपये से ज्यादा है। जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन (44AD/44ADA/44AE) के तहत आते हैं, अगर वे तय किए गए मुनाफे से कम मुनाफा दिखाते हैं, और उनकी इनकम बेसिक छूट की लिमिट से ज्यादा है।
बोर्ड को कई प्रोफेशनल एसोसिएशन से शिकायतें मिली थीं। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्थाएं भी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि टैक्सपेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट समय पर फाइल करने में दिक्कतें आ रही हैं।
कुछ लोगों ने बताया कि उनके इलाके में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। इस वजह से उनका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। यह मामला हाई कोर्ट में भी गया था।
सीबीडीटी ने यह भी बताया कि इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट ठीक से काम कर रही है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। लोग आराम से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर पा रहे हैं। वेबसाइट पर सभी तरह के फॉर्म और रिपोर्ट आसानी से जमा हो रहे हैं।
24 सितंबर 2025 तक 4,02,000 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) अपलोड हो चुकी थीं। 24 सितंबर को ही 60,000 से ज्यादा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की गईं। इसके अलावा, 23 सितंबर 2025 तक 7.57 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके थे।
Comments