मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वर्तमान सरकार का अंतिम अनुपूरक बजट पास किया गया। इस प्रथम अनुपूरक अनुमान में वर्ष 2023-24 के लिये कुल ₹ 27,718.75 करोड़ का प्रावधान, राजस्व मद में ₹ 18,599.04 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹9,119.70 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना के लिये ₹6,000 करोड़ एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु ₹ 1,700 करोड़ का प्रावधान
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिचाई योजनाओं/परियोजनाओं हेतु कुल ₹3,995 करोड़ का प्रावधान • लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचना कार्यों एवं संधारण हेतु कुल ₹2,724 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अटल गृह ज्योति योजना के लिये ₹ 1,190 करोड़, म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों / थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 1,000 करोड़ तथा टेरिफ अनुदान हेतु ₹ 1,000 करोड़ का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना- 2023 हेतु ₹2,800 करोड़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय हेतु ₹ 235 करोड़, आंगनबाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0) हेतु ₹162 करोड़ तथा चाईल्ड हेल्पलाईन के लिये ₹ 20 करोड़ का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान हेतु ₹ 913 करोड़ तथा प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिये ₹ 80 करोड़ का प्रावधान
- जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों हेतु कुल ₹ 791 करोड़ का प्रावधान
- वित्त विभाग अंतर्गत राज्य शासन द्वारा लिये गये नये बाजार ऋणों के व्याज भुगतान हेतु ₹762 करोड़ का प्रावधान
- सहकारिता विभाग अंतर्गत सहकारी बैंकों को अंशपूंजी हेतु ₹ 500 करोड़ का प्रावधान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान हेतु ₹ 500 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मेट्रो रेल योजना हेतु ₹ 450 करोड़, कायाकल्प अभियान के लिये ₹400 करोड़, मास्टर प्लान रोड डेव्लेपमेंट स्कीम के लिये ₹ 100 करोड़ तथा यूनिटी मॉल का निर्माण हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना हेतु कुल ₹ 450 करोड़ तथा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान
- पंचायत विभाग अंतर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान ₹ 370 करोड़ एवं ग्राम स्वराज अभियान के लिये ₹ 100 करोड़ का प्रावधान • श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना हेतु ₹315 करोड़ का प्रावधान
- पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु
₹250 करोड़ का प्रावधान 6243) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश आदिवासी को विक्रय हेतु भारा 165(6) में अनुमति दिये गये प्रकरणों की कुल के अनुसार प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अनुमति देने नेक्टर (ए.डी.एम.) या
है?
वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत स्टाम्पों की लागत योजना के लिये ₹ 110 करोड़ का प्रावधान वन विभाग के अंतर्गत केम्पा निवल वर्तमान मूल्य योजना के लिये ₹97 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु ₹99 करोड़ का प्रावधान • योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता हेतु ₹ 58 करोड़ का प्रावधान
जन संपर्क विभाग अंतर्गत कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन के लिये ₹50 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा योजना हेतु ₹ 48 करोड़ का प्रावधान • लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान
- गृह विभाग के अंतर्गत स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एस.आई.एस. योजना) के लिये ₹25 करोड़ का प्रावधान
- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अंतर्गत लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना के लिये ₹ 25 करोड़ का प्रावधान
- प्रवासी भारतीय विभाग अंतर्गत फ्रेन्डस ऑफ एम.पी. कॉनक्लेव हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान
- खेल एवं युवक कल्याण अंतर्गत खेलो एम. पी. यूथ गेम्स नवीन योजना हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान
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