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लाड़ली लक्ष्मी 2.0 सहित कई संशोधन विधेयकों को कैबीनेट की मंजूरी, अजा युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं

मध्यप्रदेश            Sep 06, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई कैबीनेट बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की।

इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ स्वीकृत की जायेंगी।

 योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित एवं शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) निगम द्वारा वहन किया जायेगा। आवश्यकतानुसर इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिये बैंको से ऋण दिलवा कर हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 5 वर्षों के लिये दिया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने लाड़ली लक्ष्मी योजना-2.0 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश 6 मई 2022 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2022 की स्वीकृति दी।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बाल सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 और स्टाम्प विधेयक 2022 विधानसभा में संशोधन के लिए पेश किए जाएंगे।

 वहीं होमगार्ड जवानों की छुटि्टयों संबंधी विसंगति को दूर किया गया है। मिश्रा ने बताया कि 2016 के नियम में विसंगति थी कि कुछ लोगों को तीन साल में दो माह का ऑफ मिलता था। किसी को एक साल में दो माह का ऑफ मिलता था।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस विसंगित को दूर करके 3 साल में 2 माह का ऑफ सभी के लिए कर दिया है। इसके अलावा बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 950 होमगार्ड को एसडीईआरएफ में प्रतिनियुक्ति में पदस्थ करने का भी निर्णय लिया गया है।

मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 को स्वीकृति दी है। इसके तहत कॉलेज में आने पर लाडली लक्ष्मी को 1 लाख 45 हजार रुपए मिलने लगेंगे।

 

साथ ही ऑटो रिक्शा विनिमय स्कीम 2021 लागू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे। इनके अलग-अलग रंग होंगे। और सीएनजी को छूट दी जाएगी। वहीं पटिया सीट कोई भी नहीं लगाएगा। इस तरह के सुधार भी किए गए है।

 



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